Life imprisonment for the accused of killing his brother | भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद: हरदोई में कोर्ट ने सुनाई सजा, 20 हजार का जुर्माना; आधी रकम मृतक के परिवार को मिलेगी – Hardoi News


फैजी खान | हरदोई3 मिनट पहले

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हरदोई के कौंढ़ा गांव में भाई की हत्या के मामले में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या तीन की न्यायाधीश कुसुमलता ने आरोपी प्रभु को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

घटना 13 सितंबर 2021 की है। मृतक मुन्ना एक हत्या के मामले में सात साल जेल में रहा। इस दौरान उसके छोटे भाई प्रभु के उसकी पत्नी से अवैध संबंध बन गए। जेल से लौटने पर मुन्ना को इस रिश्ते का पता चला। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ।

घटना की रात मुन्ना घर में सो रहा था। प्रभु ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मृतक के सबसे छोटे भाई रामचंद्र ने देहात कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने जांच के बाद प्रभु के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। सभी साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर कोर्ट ने प्रभु को दोषी माना। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी रकम मृतक की पत्नी और बच्चों को दी जाए।



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