Warrant against Chief Engineer Gandak Irrigation Department Gorakhpur | चीफ इंजीनियर गंडक सिंचाई विभाग गोरखपुर के खिलाफ वारंट: हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, कहा- 27 मई को पेश हों – Prayagraj (Allahabad) News



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंडक सिंचाई विभाग गोरखपुर के चीफ इंजीनियर के विरूद्ध जमानती वारंट जारी कर उन्हें 27 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सी जे एम गोरखपुर को वारंट की तामील सुनिश्चित करने को कहा है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने खेदन व 23 अन्य कर्मचारियों की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मूल पत्रावली सहित चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग से हलफनामा मांगा था और कहा था कि ऐसा करने में विफल रहे तो हाजिर हों।

इस पर अधिशासी अभियंता ने अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता को पत्र लिखकर एक माह का अतिरिक्त समय मांगने का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने कहा अधिकारी को हाजिर होना चाहिए था या हाजिरी माफी की अर्जी देनी थी। कोर्ट ने कहा आज ही अर्जी दे अन्यथा कोर्ट के अधिकार को कमतर करना माना जायेगा। इस पर कोर्ट ने वारंट जारी कर तलब किया है।

याची अधिवक्ता का कहना है कि अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग गोरखपुर ने स्वीकार किया है कि 217 दैनिक श्रमिक है। वे बोनस भी प्राप्त कर रहे हैं।

याचियों के बारे में कहा गया कि मस्टर रोल पर इनका नाम नहीं है। इसलिए ये दैनिक श्रमिक नही है। जिस पर कोर्ट ने पत्रावली पेश करने का आदेश दिया था।



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