15 years imprisonment to the accused of raping a minor | नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा: प्रतापगढ़ कोर्ट ने सुनाई सजा, 60 हजार रुपए जुर्माना – Pratapgarh News
मनु कुमार सिंह | प्रतापगढ़2 मिनट पहले
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा।
अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उन्होंने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी दीपचंद्र को 15 साल के कारावास और 60,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
17 वर्षीय पीड़िता के साथ गांव के ही दीपचंद्र ने दुष्कर्म किया था। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण में उसके गर्भवती होने की बात सामने आई।
पीड़िता ने न्यायालय में बयान दिया कि एक रात करीब 8-9 बजे वह नल पर हाथ धोने गई थी। तभी आरोपी ने पीछे से उसका मुंह दबाया और अपने घर के बगल खाली जमीन पर ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिसके कारण वह किसी को कुछ नहीं बता सकी।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने पैरवी की। उन्होंने नौ गवाहों के माध्यम से 14 प्रदर्श पेश किए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अर्थदंड की राशि पीड़िता के चिकित्सा खर्च, मानसिक आघात की पूर्ति और पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी।