Police sought 15 hours remand of Dr Anushka | पुलिस ने मांगी डॉ अनुष्का की 15 घंटे की रिमांड: 3 जून को कोर्ट ने किया तलब, CCTV फुटेज और सर्टिफिकेट बरामद किए जाएंगे – Kanpur News



हेयर ट्रांसप्लांट में इंजीनियर की मौत के बाद डॉ अनुष्का तिवारी पर पुलिस का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। डॉ. अनुष्का से पूछताछ और एविडेंस एकत्र करने के लिए रावतपुर पुलिस ने सीजेएम कोर्ट से 15 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है।

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जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने आरोपी को तलब कर 3 जून तक का समय तय किया है। वहीं आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस सवालों की लिस्ट तैयार कर रही है। पुलिस हेयर ट्रांसप्लांट में काम करने वालों की कुंडली खंगालने के लिए आरोपी डॉक्टर से पूछताछ करेगी।

यह था मामला…

मूलरूप से गोरखपुर निवासी पनकी पावर प्लांट के सहायक अभियंता विनीत दुबे 13 मार्च को केशवपुरम स्थित इंपावर क्लीनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी और 15 मार्च को सर्वोदय नगर स्थित रीजेंसी अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी।

26 मई को डॉक्टर ने किया था सरेंडर

विनीत की पत्नी जय त्रिपाठी ने क्लीनिक की डा. अनुष्का तिवारी के खिलाफ 9 मई को रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कई दिनों तक फरारी के बाद 26 मई को डा. अनुष्का तिवारी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था।

विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की याचिका

थाना रावतपुर के दरोगा व विवेचक पुष्पराज सिंह ने शनिवार को कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि 27 मई को जेल में डा. अनुष्का के बयान लिए थे। साक्ष्य संकलन के लिए उसका 15 घंटे का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। जिस पर कोर्ट ने 3 जून का समय दिया।

पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए पुलिस सवालों का खाका तैयार कर रही है। एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडेय ने बताया कि आरोपी डॉक्टर के सर्टिफिकेट, डाक्यूमेंट्स कलेक्शन के लिए मुकदमे में सबसे मजबूत साक्ष्य बनेंगे। रिमांड मिलने के बाद आरोपी को उसके क्लीनिक लेकर जाया जाएगा।

ट्रांसप्लांट में मददगारों की खंगाली जाएगी कुंडली

जहां पर करीब एक माह की सीसीटीवी फुटेज, हेयर ट्रांसप्लांट में मदद करने वालों की आईडी, दस्तावेज लिए जाएंगे। इसके बाद उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी।

साथ ही पुलिस यह भी खंगालेगी कि क्या अनुष्का ने शैक्षिक दस्तावेज छिपा कर डिग्री हासिल की। उसने किस संस्थान से डिग्री हासिल की।

उस संस्थान को डिग्री देने का अधिकार था या नहीं। दस्तावेजों में कमियां मिलने पर पुलिस आरोपी डॉक्टर पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में भी कार्रवाई कर सकती है।



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