No relief to Atiq gang members from court | अतीक गैंग के सदस्यों को कोर्ट से राहत नहीं: हाईकोर्ट ने मारपीट के मामले में प्राथमिकी रद्द करने से इंकार किया – Prayagraj (Allahabad) News
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जानलेवा हमला करने और मारपीट के मामले में दर्ज़ मुकदमे में अतीक गैंग के सदस्यों को राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने इनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज़ कर दी है। वदूद अहमद और पांच अन्य की याचिका
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याचीगण के खिलाफ 17 मई 2025 को थाना एयरपोर्ट प्रयागराज में जानलेवा हमला करने, मारपीट और धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कहा गया कि दर्ज़ प्राथमिकी से किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है। इसलिए इसे रद्द किया जाए।
अपर शासकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वादी अतहर को चोटे आई हैं। उसका मेडिकल परीक्षण भी हुआ है। इसलिए प्राथमिकी रद्द करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज़ करते हुए कहा है कि याची चाहे तो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।