Relief to madrasas of Shravasti | श्रावस्ती के मदरसों को राहत,: लखनऊ हाईकोर्ट ने 3 जुलाई तक कार्रवाई पर लगाई रोक, 27 मदरसों ने दाखिल की थी याचिका – Shravasti News
श्रावस्ती23 मिनट पहले
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लखनऊ हाईकोर्ट ने श्रावस्ती के 27 मदरसों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा की न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश मदरसों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि सभी नोटिस एक जैसे हैं। इन्हें बिना विचार किए जारी किया गया लगता है। कोर्ट ने सरकारी वकील को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तब तक मदरसों को ढहाने या अन्य कार्रवाई पर रोक रहेगी।

105 मदरसों के पास मान्यता
दरअसल जानकारी के मुताबिक श्रावस्ती में कुल 297 मदरसे हैं। इनमें से 105 मदरसों के पास मान्यता है। 192 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। वहीं बीते 26 अप्रैल से शुरू हुई कार्रवाई में भिनगा, जमुनहा और इकौना क्षेत्र में कई मदरसे बंद किए गए। कुछ मदरसों के साथ एक ईदगाह पर भी बड़ी कार्रवाई हुई।
प्रशासन का कहना है था की बॉर्डर एरिया में 0 से 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित संस्थाओं का परीक्षण किया जा रहा है। ग्राम सभा या शासकीय भूमि पर बने और मान्यता के मानक पूरे न करने वाले मदरसों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।