Opening the way for anticipatory bail in NDPS cases | एनडीपीएस मामलों में अग्रिम जमानत का रास्ता खुला: लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला, धारा 482 के तहत मिल सकेगी जमानत – Lucknow News
लखनऊ3 मिनट पहले
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लखनऊ हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामलों में अग्रिम जमानत को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एनडीपीएस मामलों में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है।
न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला सुधीर उर्फ सुधीर कुमार चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में राज्य विधायिका द्वारा किए गए संशोधन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 पर लागू नहीं होंगे।
उत्तर प्रदेश में 2019 में धारा 438 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के तहत गैंगस्टर, एनडीपीएस, यूएपीए, ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट और मृत्युदंड के प्रावधान वाले मामलों को अग्रिम जमानत के दायरे से बाहर कर दिया गया था।
राज्य सरकार ने याचिका का विरोध किया था। सरकार का तर्क था कि बीएनएसएस की धारा 531 के तहत सीआरपीसी के प्रावधानों पर जारी अधिसूचनाएं बीएनएसएस पर लागू होंगी। न्याय मित्र के रूप में उपस्थित अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने कोर्ट को बताया कि धारा 531 केवल अधिसूचनाओं से संबंधित है। यूपी एक्ट नंबर 4 एक संशोधन है, अधिसूचना नहीं।