Two accused found guilty in two separate cases of assault and theft, fined also imposed | फरेंदा कोर्ट का फैसला: मारपीट और चोरी के दो अलग मामलों में दो आरोपी दोषी करार, जुर्माना भी लगा – Maharajganj News


महराजगंज3 मिनट पहले

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जिला एवं सत्र न्यायालय। - Dainik Bhaskar

जिला एवं सत्र न्यायालय।

महराजगंज में न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने सोमवार को दो पुराने आपराधिक मामलों में फैसला सुनाया। पहला मामला मारपीट और गाली-गलौज का था। इसमें कोल्हुई थाना क्षेत्र के कम्हरिया निवासी गंगाराम को दोषी पाया गया। अदालत ने उसे एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

यह मामला 26 जनवरी 2001 का है। इसकी रिपोर्ट कोल्हुई थाने में दर्ज की गई थी। विवेचक दरोगा भरत ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

दूसरा मामला चोरी का था। इसमें फरेंदा थाना क्षेत्र के भैया गांव निवासी भगेलू पासी को दोषी पाया गया। अदालत ने उसकी जेल में बिताई गई अवधि को सजा माना। साथ ही 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

यह घटना 26 अक्टूबर 1996 की है। मामला पुरन्दरपुर थाने में दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी ने 27 नवंबर को आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनों मामलों में अदालत के फैसले से न्याय प्रक्रिया में विश्वास बढ़ा है।



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