You will not be able to keep flower pots on the railing of the flat | फ्लैट की रेलिंग पर नहीं रख सकेंगे गमला: पुणे में हुए हादसे के बाद GDA ने जारी किया आदेश; घटना पर सोसाइटी के पदाधिकारी होंगे दोषी – Gorakhpur News
गोरखपुर में फ्लैट की रेलिंग पर गमला रखने पर जीडीए ने प्रतिबंध लगा दिया है।
ग्रुप हाउसिंग कालोनियों में लोग बागवानी के शौकीन हैं तो उन्हें अपनी बालकनी में ही गमले रखने होंगे। बालकनी की रेलिंग पर गमले रखे तो कार्रवाई हो सकती है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) की ओर से इसपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुणे में रेलिंग पर रखा गमला
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इस चेतावनी के बाद भी यदि किसी सोसाइटी में रेलिंग पर गमले रखे गए और कोई हादसा हो गया तो वहां के पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के अध्यक्ष, सचिव व फ्लैट मालिक पर यह विधिक कार्रवाई होगी। GDA क्षेत्र में हैं कई हाईराइज बिल्डिंग GDA के क्षेत्र में कई हाईराइज बिल्डिंग हैं। जहां रेलिंग पर गमले रखे नजर आते हैं। अपनी बागवानी का शौक पूरा करने के लिए लोग बालकनी पर गमले रखते हैं। ऐसे में कई बार गमला नीचे भी गिर जाता है। पुणे में इसी तरह के एक हादसे में एक बच्चे को जान गंवानी पड़ी। पूरी जिम्मेदारी सोसाइटी की होगी हाईराइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को यह बात समझाने की जिम्मेदारी सोसाइटी के पदाधिकारियों की होगी। उन्हें अपनी सोसाइटी में यह चेक करना होगा कि कोई बालकनी की चहारदिवारी पर गमला तो नहीं रख रहा। सभी आवंटियों से बात कर उन्हें इसके लिए जागरूक किया जाएगा। GDA के अधिकारी करेंगे निरीक्षण GDA के अधिकारी भी विभिन्न कालोनियों में जाकर इसका निरीक्षण करेंगे। प्राधिकरण के आदेश के बावजूद गमले रेलिंग पर रखे जा रहे हैं या नहीं, इसको चेक किया जाएगा। कहीं दुर्भाग्य से गमला गिरने से कोई हादसा हो गया तो सोसाइटी के पदाधिकारी व फ्लैट के मालिक पर केस दर्ज किया जाएगा।
जागरूकता अभियान चलाएं प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना को समय रहते रोका जा सके। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि सोसाइटी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजने, नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा करने और व्यक्तिगत रूप से लोगों से बातचीत कर उन्हें सावधान किया जाए।