Four accused sentenced under SC/ST Act | SC/ST एक्ट के तहत चार आरोपियों को सजा: एक आरोपी को 2 साल की जेल और 25 हजार जुर्माना, तीन अन्य को 1-1 साल की सजा – Balrampur News
बलरामपुर3 मिनट पहले
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बलरामपुर जनपद में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में एक आरोपी को दो वर्ष की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं अन्य तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा के साथ 5,000-5,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया है।
यह मामला 8 जून 2015 का है। उस दिन सुंदरी देवी ने थाना कोतवाली उतरौला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अक्षय कुमार, कोरी कहार उर्फ रामकरण, शत्रोहन कहार और गौतम कहार ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इन लोगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, छेड़छाड़ और धमकी दी थी।
इस मामले में कोतवाली उतरौला में मुकदमा नंबर 646/2015 दर्ज किया गया था। यह धारा 323, 325, 504, 506, 354क भादवि और 3(1)X, 3(2)V एससी/एसटी एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ था। मामले की जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी जगजीवन गौतम ने की थी। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
विशेष लोक अभियोजक रणधीर सिंह, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी राजकुमार सिंह और कोतवाली उतरौला पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने फैसला सुनाया। अभियुक्त शत्रोहन कहार को धारा 354क, 323, 325, 506 भादवि और 3(1)x SC/ST Act में दोषी माना गया। उसे 2 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया।
अन्य तीन अभियुक्त अक्षय कुमार, कोरी कहार और गौतम कहार को धारा 323, 506 भादवि और 3(1)x SC/ST Act में दोषी पाया गया। इन तीनों को 1-1 वर्ष का कारावास और 5,000-5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।