Hearing in the case of shooting in Greater Noida bus Charge sheet and summons order challenged, evidence presented, next date on September 25 | ग्रेटरनोएडा बस में गोली मारने के प्रकरण में सुनवाई: चार्जशीट और तलबी आदेश को चुनौती, साक्ष्य किए गए प्रस्तुत, 25 सितंबर को अगली तारीख – Noida (Gautambudh Nagar) News
प्रयागराज हाइकोर्ट सांकेतिक फोटो।
ग्रेटर नोएडा थाना नालेज पार्क के अंतर्गत चलती हुई बस में आरोपी सुंदर सिंह निवासी ग्राम बट जेबरा थाना कंकड़ खेड़ा जिला मेरठ के द्वारा सिर में गोली मारने वाले आरोपी की ओर से चार्जशीट व तलबी आदेश को चुनौती दी गई। मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
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आरोपी की ओर से वकील सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा के समक्ष दलील दी की आरोपी को झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता जोगिंदर कौर याची के चाचा की पूर्व पत्नी रही है। जिनका 35 साल पहले तलाक हो चुका है।
शिकायतकर्ता का पुत्र हिम्मत सिंह एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है जो याची के चाचा व परिवार पर दो बार जानलेवा हमला कर चुका है। जिसका मुकदमा निचली अदालत ग्रेटर नोएडा में लंबित है। याची की पत्नी सोनी निर्मल उस मुकदमे में गवाह है।
क्या है घटना 27 नवंबर 2024 को चलती बस में ग्रेटर नोएडा थाना नालेज पार्क में शिकायतकर्ता जोगिंदर कौर के द्वारा बस में उसके बेटे को दिन दहाड़े गोली मार कर भागने का आरोप लगाया गया है। जबकि घटना वाले दिन अभियुक्त अपने घर मेरठ पर मौजूद था। पुलिस ने शाम को मेरठ से गिरफ्तार कर अगले दिन फर्जी गिरफ्तारी कर ग्रेटर नोएडा में दिखा कर एक पिस्टल व गोली दिखाकर जेल भेज दिया।
मेडिकल में गोली का नहीं मिला कोई एलिमेंट मेरठ घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज से साबित होता है कि गिरफ्तारी फर्जी है। डॉक्टर ने अपने बयान में कहा कि मेडिकल में गोली मारे जाने के कोई एलिमेंट सिर में नहीं पाए गए। सिर में सर्जरी के दौरान फ्रेक्चर पाया गया।
अभियुक्त के खिलाफ 16 जनवरी 2025 को चार्जशीट बिना FSL रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है पेशे से डॉक्टर है। अभियुक्त निर्दोष है व जमानत पर है।
दो सप्ताह में दाखित करे जवाब इससे पहले पुलिस कमिश्नर नोएडा से इस मामले में जवाब मांगा गया था। हाइकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए ,अपर शासकीय वकील को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।