Bail of SI accused in Bikaru case rejected for the sixth time | बिकरू कांड में आरोपी SI की ज़मानत छठवीं बार खारिज़: हाईकोर्ट ने कहा्र-गंभीर आरोप में मुकदमे का ट्रायल चल रहा, सौ से अधिक गवाह हैं – Prayagraj (Allahabad) News
कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में आरोपी बिकरू चौकी इंचार्ज के के शर्मा की ज़मानत अर्जी छठवीं बार भी खारिज़ कर दी है। केके शर्मा की अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने याची के अधिवक्ता प्रशांत मिश्र और अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय को सुन
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इससे पूर्व कोर्ट ने केके शर्मा की ज़मानत अर्जी 16 जून 2025 को पांचवीं बार खारिज़ की थी। कोर्ट ने कहा था कि याची पर गंभीर आरोप हैं। मुकदमे का ट्रायल चल रहा है। सौ से अधिक गवाह हैं।13 का बयान हो चुका है।19 के करीब चश्मदीद गवाह हैं जिनमें 5/6 घायल गवाह है। ऐसे में याची द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की पूरी संभावना है।
इसके बाद याची छठवीं बार ज़मानत अर्जी दाखिल कर दी। इस बार आधार लिया गया कि इस मामले में सह अभियुक्त तत्कालीन चौबेपुर इंस्पेक्टर विनय तिवारी की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। याची पर भी लगभग वैसे ही आरोप है। समानता के आधार पर उसकी जमानत मंजूर की जाए। याची चार वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है।
ज़मानत का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि याची ने पांचवीं बार ज़मानत खारिज़ होने के दो माह बाद ही फिर से अर्जी दाखिल कर दी। समानता का आधार इस स्तर पर उचित नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि पूर्व के आदेश में याची को एक निश्चित समय के बाद ही फिर से अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया था मगर उसने दो माह बाद ही अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट ने अर्जी खारिज़ करते हुए याची को कम से कम छह माह बाद दोबारा अर्जी दाखिल करने की छूट दी है।