Ayodhya Court Sentences Murder Convict to 8 Years in Jail, ₹25,000 Fine | अयोध्या ASJ-4 कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के दोषी को 8 साल की सजा, 25 हजार रुपए जुर्माना – Ayodhya News
अयोध्या की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी शैलेंद्र पांडेय को 8 साल का सश्रम कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई। यह फैसला ASJ-4/EC ACT की अदालत ने सुनाया, जिसने इस मामले में सभी साक्ष्यों
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मामला थाना तारुन क्षेत्र के विघापुर गयासपुर गांव से जुड़ा है। वर्ष 2017 में यहां शैलेंद्र पाण्डेय ने वादी के पिता को लाठी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद वादी की शिकायत पर थाना तारुन में मुकदमा संख्या 164/2017 दर्ज किया गया। यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत पंजीकृत हुआ।
घटना के समय इस हत्याकांड ने स्थानीय क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। पीड़ित परिवार ने लगातार न्याय की मांग की और दोषी को कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की। इसी बीच, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत इस मामले को प्राथमिकता दी गई। इस अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है।
एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि इस मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष ने पूरी गंभीरता से काम किया। विवेचना की जिम्मेदारी उप-निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह के पास थी, जिन्होंने ठोस साक्ष्य जुटाए। वहीं, लोक अभियोजक राहुल कुमार सिंह ने अदालत में प्रभावी पैरवी की।
मामले को मजबूत बनाने में हेड कांस्टेबल राजेश कुमार यादव, कांस्टेबल सूरज, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल राहुल कुमार और मॉनिटरिंग सेल की टीम ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सभी के प्रयास से अदालत में पुख्ता सबूत और प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश किए गए।
अदालत ने सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 8 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह भी स्पष्ट संदेश देता है कि कानून से बचने का कोई रास्ता नहीं है। गंभीर अपराध करने वालों को कड़ी सजा देकर न्याय प्रणाली ने एक मिसाल कायम की है।