SP MP Ziaur Rahman Barq paid ₹1.40 lakh fine | सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने भरा ₹1.40 लाख जुर्माना: 30 दिन में तोड़ना होगा सेट बैक, 250 दिन चली सुनवाई के बाद आया फैसला – Sambhal News
सनी गुप्ता, संभल3 मिनट पहले
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संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में 1,40,707 रुपए का जुर्माना जमा कर दिया है। एसडीएम विकास चंद्र ने इस मामले में 250 दिन की सुनवाई के बाद 12 अगस्त को फैसला सुनाया था।
एसडीएम ने धारा 10 के तहत आदेश जारी किया। कंपाउंडिंग योग्य क्षेत्र के लिए असिस्टेंट इंजीनियर ने 5,707 रुपए की राशि निर्धारित की। इसके अलावा धारा 9 के तहत 1,35,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई।
सांसद को फ्रंट सेटबैक में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। उन्हें 1 मीटर X 14 मीटर का निर्माण तोड़ना होगा। यदि वे निर्धारित समय में अवैध निर्माण नहीं हटाते हैं, तो प्रशासन कार्रवाई करेगा।
जानिए, मकान प्रकरण मामले में कब क्या हुआ
एसडीएम ने सांसद बर्क को पहला नोटिस 5 दिसंबर 2023 को जारी हुआ। सांसद को 12 दिसंबर तक जवाब देना था। समय मांगने पर 14 दिसंबर को दूसरा नोटिस जारी किया गया, जिसकी समय सीमा 27 दिसंबर निर्धारित की गई। 28 दिसंबर को तीसरा नोटिस जारी किया गया। इसका जवाब 16 जनवरी तक देना था। सांसद ने पुनः समय मांगा और उन्हें 23 जनवरी तक की मोहलत दी गई। बाद में यह अवधि 30 जनवरी तक बढ़ाई गई।

30 जनवरी को सांसद के वकील कासिम जमाल और नईम एडवोकेट एसडीएम के सामने उपस्थित हुए। एसडीएम ने 4 फरवरी तक का समय दिया। यह मोहलत 10 फरवरी तक बढ़ाई गई। इस दिन भी सांसद की ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई। एसडीएम ने सांसद पर 500 रुपए का जुर्माना लगाते हुए 17 फरवरी की तारीख दी। 25 फरवरी को पुनः समय मांगा गया तो 5 मार्च तक का समय दिया। 18 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

सपा सांसद की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर एसडीएम ने 22 मार्च की तारीख निर्धारित की। बाद में 5 अप्रैल को 15 अप्रैल की तिथि तय की गई। 23 अप्रैल को मामला सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार के समक्ष पहुंचा। मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई।