varanasi Bail of accused of stone pelting and robbery in Farakka Express cancelled | फरक्का एक्सप्रेस में पथराव-लूट के आरोपियों की जमानत निरस्त: 11 अगस्त को 7 युवाओं ने चलाए थे पत्थर, यात्रियों से मोबाइल छीनकर भागे – Varanasi News
वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर रेलवे अभिनव जैन की कोर्ट ने फरक्का एक्सप्रेस पर पत्थर मारकर यात्रियों के मोबाइल छीनने के मामले में सात आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक अधिकारी रविन्द्र प्रताप
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व्यासनगर आरपीएफ इंस्पेक्टर सुमन कुमार ठाकुर भी कोर्ट में मौजूद रहे, उनकी तहरीर पर ही केस दर्ज किया गया था। कोर्ट में इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपियों के कृत्य से यात्री के जान के खतरा उत्पन्न हो गया था। इधर बीच इस तरह के घटना से कई यात्री घायल हुए जिसमें कई यात्रियों की जान भी चली गई।
रेलवे पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें कमलेश बिन्द उर्फ टुनटुन, बलराम उर्फ बलमा, बुल्लू कुमार उपेन्द्र कुमार, लल्लू, ओमप्रकाश और आशीष को ने पूछताछ के बाद अपना जुर्म स्वीकारा और पूरा घटनाक्रम भी बताया।
आरोपियों ने बताया कि 11 अगस्त को फरक्का एक्सप्रेस से सफर कर रहे एक यात्री का मोबाइल छीनने के क्रम में उसके हाथ पर पत्थर मारकर उसे गाड़ी से गिरा दिया जिससे वह गंभीर रूप से चोटिल हो गया और उसका मोबाइल भी अभियुक्त गण लेकर भाग गया।
अभियुक्त गण साथ मिलकर रेलवे सिग्नल के पास ट्रेन में यात्रा करने वाले दरवाजों के पास खड़े यात्रियों को डंडा व पत्थर मारकर उनका मोबाइल छीनते हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में आरोपी गण की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता के देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।