Lucknow District Panchayat President Aarti Rawat Case high court bench | लखनऊ जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत केस: समय की कमी से टली सुनवाई, वित्तीय-प्रशासनिक अधिकारों पर रोक जारी – Lucknow News


लखनऊ2 घंटे पहले

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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत के मामले में आज सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय में समय की कमी के कारण अगली तारीख पर अब होगी सुनवाई ।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष यह मामला विचाराधीन है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रावत के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को सीज किए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी।

याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर ने कोर्ट को बताया कि उनकी मुवक्किल को पर्याप्त सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। जांच रिपोर्ट भी उन्हें नहीं दी गई। मनमाने तरीके से उनके अधिकारों को निलंबित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार की शिकायत पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने जांच की थी। जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद 6 दिसंबर 2024 को रावत के अधिकार निलंबित कर दिए गए। जिला पंचायत के संचालन के लिए तीन निर्वाचित सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया।



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