Case of rape of a minor in Banda | बांदा में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला: आरोपी को 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना – Banda News
शिवम तिवारी | बांदा16 मिनट पहले
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उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। यह कार्रवाई यूपी पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत की गई।
16 नवंबर 2020 को फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र निवासी सनी निषाद ने बबेरु थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण किया। उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में बबेरु थाने में पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
उप निरीक्षक चंद्रपाल ने मामले की जांच कर सभी सबूत जुटाए। लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह ने अदालत में मजबूत पैरवी की। कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी अर्चना रानी, आरक्षी अमित राजपूत और पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के प्रयासों से मामले में सफलता मिली।
बांदा की अदालत ने पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में आरोपी सनी निषाद को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।