Construction work of Dwarka City Colony stopped | द्वारका सिटी कॉलोनी का निर्माण कार्य रोका: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई, अगले निर्देश तक रुका काम – Muzaffarnagar News


वरुण शर्मा | मुजफ्फरनगर2 मिनट पहले

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मुजफ्फरनगर में जानसठ रोड स्थित द्वारका सिटी कॉलोनी का निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक दिया गया है। - Dainik Bhaskar

मुजफ्फरनगर में जानसठ रोड स्थित द्वारका सिटी कॉलोनी का निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक दिया गया है।

मुजफ्फरनगर में जानसठ रोड स्थित द्वारका सिटी कॉलोनी का निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया है।

यह मामला एक भूमि विवाद से जुड़ा है। दक्षिणी सिविल लाइन निवासी गुंजन गुप्ता की 3280 वर्ग मीटर जमीन द्वारका सिटी में शामिल कर ली गई थी। जब गुप्ता ने अपनी जमीन पर निर्माण की अनुमति मांगी, तो विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास करने से मना कर दिया। प्राधिकरण का कहना था कि यह जमीन अब द्वारका सिटी का हिस्सा है।

द्वारका सिटी के निर्माण में 11380 वर्ग मीटर सरकारी चकरोड और नाली की जमीन शामिल थी। नियमानुसार, कॉलोनी डेवलपर को इतनी ही जमीन या उसके बराबर मूल्य की जमीन सरकार को देनी होती है। जमीन का आदान-प्रदान होने के बाद ही बिल्डर उस भूमि का उपयोग कर सकता है।

गुंजन गुप्ता इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी है। अगले आदेश तक निर्माण कार्य पर रोक लगी रहेगी।



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