Taxi drivers will have to write their Aadhaar and mobile number, Lucknow, Uttar Pradesh | टैक्सी चालकों को लिखना होगा आधार और मोबाइल नंबर: महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश, 15 दिन के भीतर नहीं लिखने पर होगी कार्रवाई – Lucknow News



महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। अब लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी, ओला-ऊबर और रैपिडो जैसे वाहनों के चालकों को अपने वाहन के अ

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यह निर्देश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा 26 मई को दिए गए अनुरोध के आधार पर लागू किया गया है, जिसे परिवहन विभाग ने गंभीरता से लेते हुए अब एआरटीओ (प्रवर्तन) के ज़रिए लागू करवाना शुरू कर दिया है। बुधवार को एआरटीओ द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी पंजीकृत चालकों को 15 दिनों के भीतर अपने वाहन के भीतर स्पष्ट रूप से ये जानकारी अंकित करनी होगी।

नियम न मानने पर होगी कार्रवाई

निर्धारित समयसीमा के भीतर यदि किसी वाहन में चालक की जानकारी प्रदर्शित नहीं की जाती है, तो उस वाहन के स्वामी और चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम सभी ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी, ओला, ऊबर और रैपिडो जैसी सेवाओं पर समान रूप से लागू होगा।

महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज़ से अहम कदम

अक्सर यह देखा गया है कि महिला यात्रियों के साथ आपराधिक घटनाएं होने के बाद आरोपित चालक घटनास्थल से भाग निकलते हैं और उनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ई-रिक्शा और ऑटो जैसे वाहनों पर ठीक से नंबर प्लेट तक नहीं लगी होती, जिससे पुलिस को कार्यवाही करने में काफी कठिनाई आती है।

अब चालक का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर वाहन के अंदर स्पष्ट रूप से दर्ज होने से किसी भी घटना के बाद उसकी पहचान करना आसान होगा, और अपराधी को शीघ्र पकड़ा जा सकेगा।

आधार नंबर की फोटो कॉपी भी होगी मान्य

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि चालक चाहे, तो वाहन के भीतर आधार कार्ड की स्पष्ट फोटो कॉपी भी चिपकाई जा सकती है या केवल आधार नंबर लिखना भी वैध होगा, बशर्ते जानकारी साफ-साफ पढ़ी जा सके। इससे यात्रियों को यह जानकारी आसानी से मिल सकेगी कि वे किस व्यक्ति के वाहन में यात्रा कर रहे हैं।

नया नियम और इसके फायदे क्या है?

•सभी ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी, ओला, ऊबर, रैपिडो चालकों को

•15 दिन के भीतर अपने वाहन में नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर अंकित करना अनिवार्य

•नियम न मानने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान या अन्य कार्रवाई

•महिलाओं की सुरक्षा और अपराध रोकथाम के लिए यह कदम

•चालक की पहचान घटना के तुरंत बाद संभव होगी



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