Charge framed against all 11 accused in Hathras stampede case | हाथरस भगदड़ कांड सभी 11 आरोपियों पर चार्जफ्रेम: 121 लोगों की हुई थी मौत, अब 18 अगस्त को होगी सुनवाई, 676 गवाह – Hathras News

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हाथरस2 मिनट पहले

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हाथरस जिले के सिकंदराराऊ के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में 2 जुलाई 2024 को हुए भीषण भगदड़ कांड में बुधवार को बड़ा अपडेट सामने आया है। जिला न्यायालय में इस केस से जुड़े सभी 11 आरोपियों पर चार्ज फ्रेम हो गया है।

इस हादसे में 121 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 150 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना एक धार्मिक सत्संग के बाद हुई भगदड़ के दौरान हुई थी।

11 आरोपियों के खिलाफ 3200 पेज की चार्जशीट, 676 गवाह

पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद कोर्ट में 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। साथ ही 676 गवाह भी बनाए गए हैं।

आरोपियों में मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर समेत मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह शामिल हैं।

इन धाराओं में हुआ चार्जफ्रेम

बुधवार को अदालत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्न धाराओं में चार्जफ्रेम किया गया:

धारा 105 गैर इरादतन हत्या धारा 110 हत्या का प्रयास धारा 126(2) लोक सेवकों पर हमला धारा 223 सरकारी कार्य में बाधा धारा 238 सरकारी संपत्ति को नुकसान धारा 121(1) जाम लगाना धारा 132 भीड़ द्वारा हमला धारा 61(2) जानबूझकर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करना क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7

सभी आरोपी पहले से जमानत पर

चार्जफ्रेम के समय सभी आरोपी न्यायालय में मौजूद थे। सभी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर का कहना है कि पुलिस ने मामले में अपनी लापरवाही छिपाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है।

18 अगस्त को अगली सुनवाई

अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 18 अगस्त 2025 निर्धारित की है। ट्रायल में अब गवाहों के बयान और सबूतों पर बहस शुरू होगी।

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