illegal arms possession case | अवैध शस्त्र रखने का मामला: चंदौली में आरोपी को ढाई साल की सजा, 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा – Chandauli News
रविकांत सिंह | चंदौलीकुछ ही क्षण पहले
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चंदौली के चकिया स्थित सिविल कोर्ट ने अवैध शस्त्र रखने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। खरौझा गांव के राकेश जायसवाल को कोर्ट ने ढाई साल की कैद और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला 13 दिसंबर 2023 का है, जब इलिया थाने की पुलिस ने गौ तस्करी में संलिप्त राकेश जायसवाल के पास से एक अवैध शस्त्र बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सिविल जज कुंवर जितेंद्र सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान एपीओ विपिन कुमार और इलिया थाने के पैरोकार जगन्नाथ सोनकर ने प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने राकेश जायसवाल को दोषी पाया।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। त्वरित न्याय मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है।