Wife’s murderer gets life imprisonment | पत्नी के हत्यारे को हुआ आजीवन कारावास: अलीगढ़ में शराब के नशे में फावड़े से काटकर की थी हत्या, 6 महीने में कोर्ट ने सुनाई सजा – Aligarh News
कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के रायपुर स्टेशन के पास 6 महीने पहले हुई महिला की हत्या में कोर्ट ने दोषी पति को सजा सुनाई है। शराब के नशे में पत्नी की हत्या करने वाले दोषी को कोर्ट ने आजीवन करावास की सजा दी है। दोषी ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी
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घटना के दिन दोषी शराब पीकर आया था और उसकी पत्नी ने इस बात का विरोध किया था। जिस पर दोषी आग बबूला हो गया था और उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। उसकी पत्नी अपनी जान बचाते हुए पड़ोसी के घर में घुस गई थी। जिस पर दोषी उसे वहां से बाल पकड़कर खींच लाया था और फावड़े से काट दिया था।
पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा
डीजीसी क्राइम अमर सिंह तोमर ने बताया कि घटना 24 जनवरी 2025 की है। मृतका के पिता ने अतरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मूल रूप से बांदा निवासी राकेश ने बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी सरवन की शादी 9 साल पहले अलीगढ़ में की थी।
सरवन का विवाह बरला निवासी भोला उर्फ उमेश चंद्र के साथ हुआ था। जिसके बाद दोनों अतरौली में आकर रह रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें फोन के जरिए सूचना मिली है कि उनके दामाद ने बेटी की हत्या कर दी है। पिता की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी और हत्या के दूसरे दिन ही आरोपी गिरफ्तार हो गया था।
पड़ोसियों ने दी गवाही, 2 माह में हुई सजा
डीजीसी क्राइम ने बताया कि 4 जुलाई को इस मामले का चार्ज बना है। जिसके बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया। इसमें पड़ोसियों की गवाही अहम रही। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि घटना के दिन सरबन उनके घर भागकर आ गई थी और खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी।
मृतका सरबन के साथ उसकी बेटी भी थी। तभी दोषी पति हाथ में फावड़ा लेकर वहां आया और सरबन को बाल पकड़कर खींचते हुए ले गया। इसके बाद उनसे सरबन के गले में फावड़े से वार किया और उसकी हत्या करके फरार हो गया। मुहल्ले के लोगों ने ही पुलिस को मामले की जानकारी दी।
मामले का ट्रायल जिला जज अनुपम कुमार की कोर्ट में चल रहा था। गवाहों के बयान सुनने के बाद उन्होंने दोषी पति भोला उर्फ उमेश चंद्र को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने दोषी को जेल भेज दिया है।